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    पंचायत-निकाय चुनाव से पहले OBC आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट चर्चा में, जानें इसका गणित

    जयपुर:राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। यह रिपोर्ट तय करेगी कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को किस आधार पर और कितनी सीमा तक राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' की शर्तों को पूरा किए बिना यह आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं हो सकता है।

    ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता और कानूनी पहलू संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों में आरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ओबीसी श्रेणी के मामले में यह अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इसी कानूनी अधिकार के उचित क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने तीन अनिवार्य शर्तें तय की हैं ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का यह ढांचा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहे।

    आयोग की तीन प्रमुख शर्तें और अध्ययन का दायरा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार को एक समर्पित आयोग का गठन करना होता है, जो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर अलग-अलग अध्ययन करे। इस पूरी प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि संबंधित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व वास्तविक रूप से कितना है, और साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी का कुल आरक्षण किसी भी निकाय में निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

    चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव विशेषज्ञों के अनुसार अन्य राज्यों के अनुभवों को देखतेما हुए इस प्रक्रिया से जातियों की मूल सूची में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही स्थानीय चुनावों का रास्ता पूरी तरह साफ हो सकेगा। इस विषय पर अधिक जानकारी और विस्तृत अपडेट के लिए आप Rajasthan Election Department या संबंधित राज्य प्राधिकरण के माध्यम से State Portal Rajasthan पर आधिकारिक विवरण देख सकते हैं।

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