नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी।अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है।बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में अनियमिताओं की जांच अभी जारी है और इसके लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022 को वापस लिया था
दिल्ली सरकार ने विवाद उठने के बाद आबकारी नीति को 2022 में वापस ले लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि इस दलील में कोई दम नहीं है। जैन ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेगी।