पोक्सो कोर्ट के फैसले में आरोपी दोषी करार, दुष्कर्म प्रकरण में कठोर दंड
अलवर। जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट अलवर के न्यायाधीश जगिंदर अग्रवाल ने सुनवाई के बाद आरोपी अनूप उर्फ अनु को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला 31 मई 2025 का है, जब पीड़िता के पिता ने कठूमर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी, जो पीड़िता का पड़ोसी था, घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा 41 महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है।
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