फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन से मिलेगा व्यवसाय को लाभ
अलवर। जिले में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य व्यापारियों एवं फूड हैंडलर्स के लिए फोस्टेक (फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन) प्रशिक्षण 17 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला बस स्टैंड में आयोजित किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) नई दिल्ली से अधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी फूड हैंडलर्स को फूड अथॉरिटी की ओर से प्रमाण-पत्र भी जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में जिले के मिठाई विक्रेता, दुकानदार, अन्नपूर्णा रसोई के फूड हैंडलर्स, मिड-डे मील के कुक, विभिन्न आवासीय विद्यालयों के भोजन बनाने वाले कर्मचारी, राजीविका समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित सभी प्रकार के खाद्य व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा मिठाई एवं नमकीन विक्रेता, होटल-रेस्टोरेंट संचालक, डेयरी संचालक, थोक व खुदरा किराना व्यापारी, घी-तेल व्यापारी, फल-सब्जी विक्रेता, चाय-नाश्ते की थड़ी लगाने वाले, कचौड़ी-पकौड़ी बनाने वाले, दूध विक्रेता तथा सभी स्ट्रीट वेंडर्स इस प्रशिक्षण में भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान खाद्य व्यापारियों को रीयूज्ड कुकिंग ऑयल (आरयूसीओ) के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री तैयार करने के नियमों पर भी विस्तार से मार्गदर्शन किया जाएगा। जिन खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवाना है, वे आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल एवं स्वयं की फोटो साथ लेकर आएं। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।
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