स्वच्छता नियमों के तहत भूखंड मालिकों को चेतावनी, कचरा मिलने पर वसूली जाएगी शास्ति
अलवर। शहर की स्वच्छता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अलवर नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूखंड मालिक अपने खाली पड़े प्लॉटों में कचरा, मलबा और गंदगी एकत्रित नहीं होने दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि शहर में कई भूखंड लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिनमें कचरा और झाड़ियां जमा हो रही हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में गंदगी फैलने के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने निर्देशित किया कि सभी भूखंड मालिक अपने-अपने प्लॉट की जल्द सफाई सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम स्वयं सफाई करवाएगा और इसका पूरा खर्च संबंधित भूखंड मालिक से वसूला जाएगा।
आयुक्त ने यह भी बताया कि यदि किसी भूखंड में लगातार गंदगी बनी रहती है और मालिक द्वारा सफाई नहीं करवाई जाती, तो उसके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें और अपने आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
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