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    Homeगेस्ट हाउसों का व्यावसायिक उपयोग के आदेश पर कानूनी नोटिस

    गेस्ट हाउसों का व्यावसायिक उपयोग के आदेश पर कानूनी नोटिस

    मुख्यमंत्री, वन मंत्री सहित 5 को नोटिस देकर आदेश वापिस लेने का आग्रह किया 

    मिशनसच न्यूज, जयपुर।  पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिये गये आदेशों की पालना करते हुए वन विभाग के गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण बंगलो का कॉमर्शियल उपयोग नहीं करने हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री, वन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत रजिस्टर्ड डाक एवं ईमेल से कानूनी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही जाजू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने वाली समिति सेन्ट्रल एम्पॉरव्ड कमेटी के अध्यक्ष सिद्धान्त दास को पत्र लिखकर आदेश जारी करने एवं इसकी पालना करने वाले अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही की मांग की है।

    जाजू ने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में 23 जुलाई, 2025 को आयोजित बैठक में वन क्षेत्र में स्थित वन विश्राम गृहों के कॉमर्शियल उपयोग करने के आदेश दिये थे और हाल ही में आदेशों की पालना नहीं करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षक को नोटिस भी जारी किया था। अधिवक्ता महेन्द्र सिंह कच्छावा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन “202/1995 टी.एन. गोधावर्मन त्रिरामूलूपड बनाम भारत सरकार व अन्य” में दिए गए आदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में वन क्षेत्र में स्थित फोरेस्ट गेस्ट हाउस एवं बंगलो का नियंत्रण जिला प्रशासन एवं सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है। वन क्षेत्र में स्थित वन विश्राम गृह/निरीक्षण बंगले, जिनमें संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है, किसी भी निजी या वाणिज्यिक संस्था को हस्तांतरित नहीं किये जाएंगे और ना ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक उपयोग किया जायेगा।

    जाजू ने नोटिस देकर 60 दिवस में वन मंत्री द्वारा दिये गये आदेश को वापस लेने एवं इस दौरान किसी भी फोरेस्ट गेस्ट हाउस का व्यवसायिक उपयोग नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो सक्षम न्यायालय की शरण लेंगे।

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