मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी सहायता
अलवर। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के पात्र परिवार अब मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन ई-मित्र केंद्र अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जनआधार के जरिए राज्य सरकार के पोर्टल पर किए जा सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के लोगों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना लागू की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि तीन किश्तों में सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान
योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आवास निर्माण किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक संबंधित नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
ये होंगे आवेदन के लिए पात्र
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही—
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो।
- आवेदक राज्य सरकार की विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय की सूची में शामिल हो।
- आवेदक के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं हो।
- जाति पहचान प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।
- आवेदक के नाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखंड का पट्टा हो।
- केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया हो तथा इसका स्वघोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से समय पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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