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    जालूकी रोड पर अतिक्रमण पर नगर पालिका का शिकंजा, दुकानदारों को 3 दिन का नोटिस

    सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के लिए कार्रवाई की तैयारी, अतिक्रमण नोटिस मिलते ही व्यापारियों में मचा हड़कंप

    लक्ष्मणगढ़। नगर पालिका ने सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर जालूकी रोड स्थित दुकानदारों और अन्य निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका की ओर से भगत सिंह सर्किल से जालूकी रोड स्थित बिजलीघर तक स्वीकृत सड़क की चौड़ाईकरण सीमा में आने वाले अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित दुकानदारों एवं निर्माणकर्ताओं को तीन दिवसीय नोटिस जारी किए गए हैं।

    नोटिस जारी होने के बाद क्षेत्र के दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

    10 मीटर की सीमा में आने वाले निर्माण हटाए जाएंगे

    नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण के लिए निर्धारित आरओडब्ल्यू (Right of Way) में आने वाले मकान, दुकान, चबूतरा, चारदीवारी, टीन शेड सहित अन्य निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं।

    नगर पालिका के अनुसार सड़क के स्वीकृत मध्य बिंदु से दोनों तरफ 10-10 मीटर तक की सीमा निर्धारित की गई है। इस दायरे में आने वाले निर्माणों को सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण के लिए हटाया जाना प्रस्तावित है।

    वैध दस्तावेज हैं तो तीन दिन में करें प्रस्तुत

    नगर पालिका ने नोटिस प्राप्त करने वाले संबंधित लोगों को तीन दिवस का समय दिया है। इस अवधि में यदि किसी व्यक्ति के पास भूमि या निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज है तो उसे नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

    नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा नगर पालिका के निर्देशों की पालना नहीं करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित की होगी।

    जेसीबी से हटाए जाएंगे स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण

    नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चेतन बैरवा ने बताया कि नोटिस की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर पालिका की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में सड़क सीमा में आने वाले स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जेसीबी/बुलडोजर की मदद से हटाए जाएंगे।

    नगर पालिका की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क चौड़ीकरण के साथ नाला निर्माण के लिए निर्धारित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना बताया गया है।

    कार्रवाई की सूचना से व्यापारियों में बढ़ी चिंता

    तीन दिन के नोटिस के बाद जालूकी रोड क्षेत्र के दुकानदारों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। कई दुकानदारों के सामने अब अपने निर्माण से जुड़े दस्तावेज नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करने की चुनौती है।

    नगर पालिका की आगामी कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि सड़क सीमा में आने वाले कितने स्थायी और अस्थायी निर्माण हटाए जाएंगे। वहीं, सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात एवं जल निकासी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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