दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा व जुर्माना
अलवर। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राममुरारी उर्फ लाला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल द्वारा सुनाया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा के अनुसार, मामला 27 जून 2024 को थाना बगड़ तिराहा में दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी परचूनी की दुकान पर आरोपी अक्सर सामान लेने के बहाने आता-जाता था और धीरे-धीरे नाबालिग से संपर्क बढ़ाने लगा।
आरोप है कि आरोपी ने पेय पदार्थ में नशीला तत्व मिलाकर पीड़िता को पिलाया, जिससे वह बेसुध हो गई। होश में आने पर उसने खुद को असहाय स्थिति में पाया। इसके बाद आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे डराया-धमकाया और कई बार शोषण किया।
पीड़िता भय के कारण घर से नकदी तक आरोपी को देने लगी। 24 जून 2024 को फिर से नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया और उसके सोने के आभूषण भी ले लिए गए।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए, जिन्हें अदालत ने महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में इसका स्पष्ट संदेश जाए।
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