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    Homeराजस्थानअलवरभारी वाहनों का टैक्स 15 मार्च तक जमा कराने की अपील

    भारी वाहनों का टैक्स 15 मार्च तक जमा कराने की अपील

    समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगी दोगुनी पेनल्टी, ई-रवन्ना जुर्माने में 95% एमनेस्टी छूट

    अलवर। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी वाहन स्वामी जिनके भार वाहनों (जीवीडब्ल्यू 16500 से अधिक) का वार्षिक कर जमा होता है, वे वित्तीय वर्ष 2026-27 का कर ऑनलाइन वाहन पोर्टल 4.0 के माध्यम से 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

    उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद कर जमा करवाने पर दोगुना पेनल्टी देय होगी। इसलिए सभी वाहन स्वामी किसी भी प्रकार की असुविधा, चालान या वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर जमा कराएं।

    प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-रवन्ना चालानों की बकाया राशि पर एमनेस्टी योजना के तहत जुर्माना राशि में 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाते हुए फरवरी 2026 के दौरान 463 वाहनों के स्वामियों ने करीब 40 लाख रुपये जमा कराए हैं।

    उन्होंने बताया कि ई-रवन्ना बकाया रखने वाले 943 डिफॉल्टर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) को निलंबित कर दिया गया है तथा शेष वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की कार्रवाई जारी है।

    उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि मार्च माह के दौरान एमनेस्टी योजना का लाभ उठाते हुए जुर्माना राशि जमा कराएं। साथ ही वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए मार्च माह में राजकीय अवकाश के दिनों में भी परिवहन कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे वाहन स्वामी आसानी से अपनी बकाया राशि जमा कर सकें।

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