आदर्श पब्लिक विद्यालय में बाल श्रम, बाल विवाह और घरेलू हिंसा से बचाव की दी विधिक जानकारी, एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार भी समझाए
रामपुरा पाटन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खेरली के तत्वावधान में गुरुवार को आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा पाटन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 40 विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।
कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता की दी जानकारी
शिविर में विधिक स्वयंसेवक दीपक कुमार मीना ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में बाल श्रम को कानूनी अपराध बताते हुए इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेकर जागरूक किया गया।
घरेलू हिंसा से संरक्षण और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार
शिविर के दौरान घरेलू हिंसा से संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण की स्थिति में पीड़ित उचित कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा उनके लिए संचालित विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी गई। लोगों को अपने आसपास होने वाले शोषण अथवा अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उचित माध्यम से सहायता लेने के लिए जागरूक किया गया।
एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार बताए
कार्यक्रम में नालसा की एसिड अटैक से पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसिड अटैक पीड़ितों को उपलब्ध कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के संबंध में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया।
शिविर में मौजूद लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं और उनकी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कानूनी परामर्श एवं विधिक सहायता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।
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