More
    Homeराजस्थानअलवरसड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, लागू हुई पीएम राहत...

    सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार, लागू हुई पीएम राहत योजना

    निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा, सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा डेढ़ लाख तक का लाभ

    अलवर। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पीएम राहत योजना (PM Road Accident Victims Hospitalization & Assured Treatment Scheme) लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

    सड़क दुर्घटना उपचार कैशलेस चिकित्सा सुविधा
    सड़क दुर्घटना उपचार कैशलेस चिकित्सा सुविधा

    जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि योजना के अंतर्गत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सामान्य मामलों में 24 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण उपचार तथा गंभीर एवं जीवन रक्षक परिस्थितियों में 48 घंटे तक विशेष उपचार प्रदान किया जाएगा।

    उपचार में शामिल होंगी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं

    उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इमरजेंसी स्थिरीकरण, सर्जरी, आईसीयू देखभाल सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं शामिल की गई हैं। इससे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक चिंता के बिना समय पर उपचार मिल सकेगा।

    डिजिटल और पेपरलेस होगी पूरी प्रक्रिया

    जिला कलक्टर ने बताया कि पीएम राहत योजना में तकनीकी आधारित प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। दुर्घटना की रिपोर्टिंग से लेकर अंतिम भुगतान तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं पेपरलेस रहेगी, जिससे पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

    सभी सड़क दुर्घटना पीड़ित होंगे पात्र

    उन्होंने बताया कि यह योजना चालक, यात्री एवं पैदल यात्री सहित सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर समान रूप से लागू होगी। लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयता, आयु अथवा आय की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है।

    यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, शहरों की सड़कों एवं अन्य सभी श्रेणी की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में लागू होगी।

    24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होना जरूरी

    योजना का लाभ लेने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक होगा। उपचार केवल निर्धारित एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल भी शामिल हैं।

    जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तत्काल नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल पहुंचाकर योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करें, ताकि समय पर उपचार से जीवन बचाया जा सके।

    मिशनसच न्यूज के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप को जॉइन करें।
    https://chat.whatsapp.com/JX13MOGfl1tJUvBmQFDvB1

    अन्य खबरों के लिए देखें मिशनसच नेटवर्क

    https://missionsach.com/category/india

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here