हत्या के प्रयास में सजा सुनाते हुए अदालत का बड़ा फैसला, सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया
अलवर। जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के ग्राम पाटा में वर्ष 2018 में हुए जानलेवा हमले के चर्चित मामले में करीब आठ वर्ष बाद अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायालय संख्या 2 की न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा की अदालत ने अभियुक्त जसवंत सिंह, बेअंत सिंह और हरपाल सिंह को हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत 10-10 वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि, तीनों को धारा 308/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।
विभिन्न धाराओं में सुनाई गई अलग-अलग सजा
अदालत ने धारा 324/34 के तहत दो-दो वर्ष, धारा 323/34 के तहत एक-एक वर्ष तथा धारा 341 के तहत एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
इसके अतिरिक्त अभियुक्त जसवंत सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 7/25 के तहत सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
वर्ष 2018 में दुकान के बाहर हुआ था हमला
अभियोजन के अनुसार 27 मई 2018 की सुबह ग्राम पाटा निवासी गुरनाम सिंह और उनकी पत्नी कृपाल कौर अपने घर के बाहर स्थित परचून की दुकान खोल रहे थे। इसी दौरान जसवंत सिंह वहां पहुंचा और विवाद शुरू हो गया।
आरोप है कि कुछ ही देर में उसके अन्य साथी भी हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और गुरनाम सिंह, कृपाल कौर तथा बीच-बचाव करने आए बलविंदर सिंह और जितेंद्र सिंह पर लाठी, फरसी, कसिया और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सभी घायल हो गए थे और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
15 गवाह और 27 दस्तावेज बने फैसले का आधार
घटना के संबंध में बलविंदर सिंह की रिपोर्ट पर नौगांवा थाने में मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 15 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
सरकारी अधिवक्ता महेश मीना ने बताया कि मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध मानते हुए तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। करीब आठ वर्ष पुराने इस मामले में आए फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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