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    गैस एजेंसी के ट्रॉली मैन पर कार्रवाई, रिफिलिंग करते पकड़ा गया; 12 सिलिंडर जब्त

    आगरा: आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुरा इलाके में गैस एजेंसी के एक ट्रॉली मैन द्वारा एलपीजी (LPG) सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने का मामला सामने आया है। आरोपी सिलिंडरों पर लिखे वजन को पेंट से मिटाकर हेराफेरी करता था। रकाबगंज थाना पुलिस और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 12 घरेलू सिलिंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद कर लिए हैं।

    छापेमारी के दौरान हुआ खुलासा

    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रामजतन यादव ने जानकारी दी कि 18 अगस्त की शाम को उनकी टीम ने मोहनपुरा स्थित एक मकान में औचक छापा मारा। जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि लहरा गांव (शमसाबाद) का रहने वाला रमाकांत घरेलू सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर रहा था। आरोपी मूल रूप से बालूगंज स्थित भारत गैस एजेंसी का ट्रॉली मैन है। छापेमारी के समय मौके से कुल 12 सिलिंडर बरामद किए गए, जिनमें से 11 सिलिंडर इंडेन (Indene) कंपनी के और 1 सिलिंडर एचपी (HP) कंपनी का था।

    पेंट से मिटाता था सिलिंडर पर लिखा वजन

    पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से 5 घरेलू सिलिंडर और पर्चियां लेकर गैस सप्लाई करने के लिए निकला था, लेकिन वह मोहनपुरा में स्थित अपनी बुआ के घर 7 अतिरिक्त सिलिंडर लेकर रिफिलिंग करने पहुँच गया। पुलिस टीम के पहुँचने से ठीक पहले वह दो सिलिंडरों से गैस निकाल चुका था। मौके से गैस सिलिंडरों पर दर्ज वजन को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेंट की 8 छोटी शीशियाँ भी बरामद हुई हैं। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से सिलिंडरों की सप्लाई का काम करता था।

    वजन में भारी कमी और धाराओं के तहत मामला दर्ज

    क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने बताया कि मौके पर मिले 7 सिलिंडरों के संबंध में आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज या कागजात पेश नहीं कर सका। जाँच के दौरान जब इन सिलिंडरों का वजन कराया गया, तो उनमें निर्धारित मानक से 1 किलोग्राम से लेकर 11.6 किलोग्राम तक गैस कम पाई गई।

    डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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