उपभोक्ता संरक्षण अभियान में 4 दुकानों का निरीक्षण, दो प्रतिष्ठानों को MRP पर ही सामान बेचने के निर्देश
अलवर। अंकित मूल्य यानी MRP से अधिक कीमत पर सामान बेचना अलवर के दो प्रतिष्ठानों को भारी पड़ गया। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत विभागीय टीम ने अलवर शहर में चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर अनियमितता मिलने पर कुल 10 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।
उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान अधिकारी ब्रिजेश सेठी ने बताया कि विभाग की टीम ने अलवर शहर स्थित रिलायंस मार्ट मॉल एवं राजा रिटेल शॉप का निरीक्षण किया। जांच के दौरान डिब्बाबंद वस्तुओं को अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने से संबंधित अनियमितताएं सामने आने पर दोनों प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।
दो प्रतिष्ठानों पर 5-5 हजार का जुर्माना
विभागीय कार्रवाई के तहत दोनों प्रतिष्ठानों पर डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम, 2011 के तहत 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 10 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।
इसके साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को उपभोक्ताओं को वस्तुएं अंकित मूल्य यानी MRP पर ही बेचने के लिए पाबंद किया गया।
एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जांच लगातार की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वस्तु को उसके निर्धारित MRP से अधिक कीमत पर बेचना नियमों के विपरीत है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए आगामी दिनों में भी विशेष अभियान जारी रहेगा। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने प्रतिष्ठान संचालकों से नियमों का पालन करने तथा उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बिक्री निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं करने की अपील की है।
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