दो पिकअप वाहनों में बिना वैध दस्तावेज ले जाए जा रहे थे घरेलू गैस सिलेंडर, रसद विभाग ने वाहन किए जब्त; एफआईआर की तैयारी
खैरथल-तिजारा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के अवैध परिवहन और कालाबाजारी के खिलाफ जिला रसद विभाग ने कोटकासिम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने दो पिकअप वाहनों को डिटेन कर उनमें ले जाए जा रहे 144 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में वाहन चालकों के पास गैस सिलेंडरों के परिवहन से संबंधित वैध अनुमति, लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले।
जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर कोटकासिम पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक सूचना के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा और कनिष्ठ सहायक मनीष कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। टीम ने दोनों वाहनों की जांच करते हुए गैस सिलेंडरों के परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली।
दो वाहनों से मिले 144 घरेलू सिलेंडर
जांच के दौरान पिकअप वाहन संख्या RJ32GE1461 से 70 घरेलू गैस सिलेंडर तथा HR47 F2158 से 74 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इस तरह दोनों वाहनों से कुल 144 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए।
विभाग के अनुसार जांच के दौरान वाहन चालक प्रवीण कुमार और मनोज गैस सिलेंडरों के परिवहन से संबंधित वैध लाइसेंस, अनुमति, बिल अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों पिकअप वाहनों सहित सभी 144 गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया।
गोदाम में सुरक्षित रखवाए गए सिलेंडर
जब्त किए गए गैस सिलेंडरों और दोनों वाहनों को आगामी विधिक कार्रवाई तक सुरक्षित रखने के लिए सम्राट राव गैस एजेंसी, बूढ़ी बावल के गोदाम में सुपुर्द किया गया है। विभाग की ओर से प्रकरण में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का परिवहन किस उद्देश्य से और किन परिस्थितियों में किया जा रहा था।
अवैध परिवहन पर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश
जिला रसद अधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध परिवहन, अनधिकृत भंडारण और कालाबाजारी के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्रवाई से घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों के अनधिकृत परिवहन और संभावित कालाबाजारी पर विभाग की निगरानी और सख्ती का संकेत मिला है।
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