रायपुर| छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में लगातार बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए, अब सरकार ने चार्जिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने की ठोस तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रों में दो और चार पहिया वाहनों की चार्जिंग के लिए 25 से 30 नए आधुनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इन स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो चुकी है। सरकार के इस कदम से अब वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां चार्ज करने के लिए लंबी दूरी तय करने या भारी परेशानियों का सामना करने से मुक्ति मिलेगी।
हर 25 किलोमीटर की दूरी पर विकसित होंगे आधुनिक चार्जिंग सेंटर
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। नए EV चार्जिंग सेंटर्स के निर्माण के लिए रणनीतिक रूप से जमीनों और सड़कों का चयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रमुख हाईवे और मुख्य मार्गों पर हर 25 किलोमीटर के अंतराल पर एक नया चार्जिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मार्ग 30 मीटर से कम चौड़ा है, तो वहां चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही, शहरी इलाकों में स्थानीय जरूरतों और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी के बाद ही चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा सकेंगे।
नए नियमों के तहत उन्नत चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले हर चार्जिंग पॉइंट पर एक साथ दो अत्याधुनिक चार्जर उपलब्ध होंगे, जिससे एक ही समय में दो वाहन आसानी से चार्ज हो सकेंगे। लंबी दूरी का सफर तय करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर 100 किलोमीटर की दूरी पर हाई-स्पीड चार्जिंग की खास व्यवस्था की गई है। इस पूरी व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में आवश्यक और महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इन नए नियमों के अंतर्गत अब सीएनजी स्टेशनों और बड़ी व्यावसायिक या आवासीय इमारतों में बेहतर इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
चार्जिंग स्टेशनों के लिए सुरक्षा और स्थान से जुड़े कड़े नियम
छत्तीसगढ़ में किसी भी चार्जिंग सेंटर को सुचारू रूप से शुरू करने से पहले अग्निशामक दल (फायर ब्रिगेड) और संबंधित सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, स्टेशन पर लगाए जाने वाले सभी उपकरण और सामग्रियां सुरक्षा के तय मानकों के अनुरूप ही स्थापित करनी होंगी। जो भी अधिकृत कंपनी इस सुविधा का संचालन करेगी, उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वहां 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और अलग से मीटर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि चालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।


