पीयूसीसी की वैधता खत्म होने पर पेट्रोल-डीजल समेत अन्य ईंधन नहीं मिलेगा, विभाग ने वाहन मालिकों को किया जागरूक
अलवर। एनसीआर क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग की ओर से आमजन को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को अलवर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन विभाग की टीमों ने ईंधन केंद्रों और वाहन चालकों को नो पीयूसीसी, नो फ्यूल के निर्देशों की जानकारी दी।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती सविता भारद्वाज ने बताया कि परिवहन निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने अलवर शहर तथा अमरसिंह मीना ने कोठा नारायणपुर और राजगढ़ क्षेत्र में ईंधन केंद्रों पर पहुंचकर वाहन मालिकों और आमजन को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के संबंध में समझाइश की।
बिना वैध प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा ईंधन
परिवहन विभाग की टीमों ने वाहन चालकों को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण की जांच करवाकर वैध प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि वाहनों से संबंधित प्रदूषण मानकों की पूर्ण पालना करना आवश्यक है। निर्देशों की अवहेलना करने पर वायु प्रदूषण से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
एक साल बाद पीयूसीसी रखना अनिवार्य
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन के पंजीयन के एक वर्ष बाद वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। वाहन मालिकों से अपील की गई कि वे निर्धारित समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच करवाकर प्रमाण पत्र की वैधता बनाए रखें।
मोबाइल जांच वैन से मौके पर हुई जांच
जागरूकता अभियान के दौरान मोबाइल प्रदूषण जांच वैन के माध्यम से वाहनों की प्रदूषण जांच भी कराई गई और पात्र वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करवाए गए।
विभाग की ओर से मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्रों को अपने कार्यक्षेत्र में संचालित ईंधन केंद्रों के आसपास खड़े रहकर प्रदूषण संबंधी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी।
वाहन मालिकों से समय पर जांच कराने की अपील
परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि अपने वाहनों की निर्धारित समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करें। विभाग ने वाहन चालकों से प्रदूषण मानकों की पालना करने तथा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण कराने की अपील की है।
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