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    मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना : अब एसआईपीएफ विभाग बनेगा जनता का सहारा

    राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित और पारदर्शी आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना  को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है

    मिशन सच न्यूज़ अलवर।
    राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित और पारदर्शी आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब इस योजना के सहायता केन्द्र (Help Centre) के रूप में एसआईपीएफ विभाग कार्य करेगा। इससे दावों की प्रक्रिया सरल होगी और पीड़ित परिवारों को समय पर राहत मिल सकेगी।

    योजना का उद्देश्य

    मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का मकसद ऐसे परिवारों की मदद करना है जो अचानक हुई दुर्घटना के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं। यह योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (CMAY) और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) से पंजीकृत या बीमित परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

    किन-किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ?

    योजना में कुल 8 प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है :

    1. रेल, वायु और सड़क दुर्घटनाएँ

    2. ऊँचाई से गिरना अथवा किसी वस्तु का गिरना

    3. मकान ढहने से दुर्घटना

    4. थ्रेशर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर जैसी मशीनों से हादसा

    5. बिजली का झटका लगना

    6. डूबने की घटना

    7. जलने की स्थिति

    8. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से हुई क्षति

    इन परिस्थितियों में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति आने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

    दावा करने की प्रक्रिया

    • दावेदार स्वयं MADBY पोर्टल पर ऑनलाइन दावा दर्ज कर सकता है।

    • नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से भी आसानी से दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

    • दावा दर्ज करने के लिए पॉलिसी से जुड़ी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

    सरकार का कहना है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में कई परिवार सीधे आवेदन न करके मध्यस्थों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करवाते हैं, जिनमें धोखाधड़ी की आशंका रहती है। कुछ मामलों में मध्यस्थों द्वारा पीड़ित परिवार से खाली चेक या अतिरिक्त राशि लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इस तरह की गतिविधियों की जांच की जा रही है।

    सरकार की अपील

    • च्।प्क् श्रेणी वाले पॉलिसीधारक समय-समय पर पॉलिसी का नवीनीकरण कराएँ।

    • सीमान्त कृषक एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी हर साल अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें।

    • परिवार के प्रत्येक सदस्य का जनाधार में पंजीकरण अवश्य हो।

    • योजना का दावा स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से सीधे ऑनलाइन करें, किसी भी मध्यस्थ की सेवाएं न लें।

    सहायता केन्द्र और हेल्पलाइन

    योजना की प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो लाभार्थी सीधे सहायता केन्द्र से जुड़ सकते हैं।

    📍 जिला अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपुतली-बहरोड़ के दावेदारों के लिए :

    • एसआईपीएफ विभाग का जिला कार्यालय (डेडिकेटेड सहायता केन्द्र) उपलब्ध रहेगा।

    • जिला हेल्पलाइन नंबर: 📞 9376468001

    • सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर: 📞 18001806268

    योजना का महत्व

    राजस्थान जैसे बड़े राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही वर्ग दुर्घटनाओं से जूझते हैं। ऐसे में यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रक्षक कवच है।

    • यह गरीब और असहाय परिवारों को तत्काल राहत देती है।

    • पीड़ित परिवार को आर्थिक तनाव से बाहर निकालने में मदद करती है।

    • मध्यवर्ग और मजदूर वर्ग के लिए दुर्घटना के बाद जीवन को पुनः पटरी पर लाने का सहारा बनती है।

    सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम

    मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एसआईपीएफ विभाग की नई जिम्मेदारी आमजन को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार के मध्यस्थ पर निर्भर न रहें। यदि परिवार सीधे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि धोखाधड़ी की आशंका भी समाप्त होगी।

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