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    पेपर लीक के खिलाफ बिहार में सख्त कानून, 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना

    नई दिल्ली. बिहार विधानसभा से लोक परीक्षा विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

    विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में पास होना बाकी है। जिसके बाद इस राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं विधेयक पेश करते वक्त संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन में पेश किये गए बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

    नए कानून का उद्देश्य बिहार में प्रश्नपत्रों को लीक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है। बिहार राष्ट्रीय पात्रता.सह.प्रवेश परीक्षा.स्नातक ;नीट.यूजी 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हाल में सुर्खियों में भी रहा है। विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

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