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    H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपये देने का मामला, शुल्क के खिलाफ अमेरिका में उठाया गया बड़ा कदम

    सिएटल। अमेरिका (America) में एच-1बी वीजा (H-1B Visa) आवेदनों पर लागू किए गए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर यानि 88 लाख रुपये के शुल्क (Charge) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक समूहों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अन्य व्यक्तियों के एक समूह ने शुक्रवार को इस फैसले के खिलाफ संघीय अदालत (Federal Court) में मुकदमा दायर किया है। इस समूह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) के प्रशासन की यह योजना नियोक्ताओं, श्रमिकों और संघीय एजेंसियों के लिए अराजकता पैदा कर रही है।

    ट्रंप प्रशासन ने नए एच-1बी वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का एकमुश्त शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर यह मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमे में यह कहा गया है कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। इस वीजा योजना को लेकर दायर इस मुकदमे में यह भी कहा गया है कि यह अमेरिका में नवोन्मेष और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और नियोक्ताओं को विशेष क्षेत्रों में नौकरी के रिक्त स्थानों को भरने का अवसर प्रदान करता है।

    मुकदमे में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि इस नए शुल्क पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि इन क्षेत्रों में आवश्यक कर्मियों की भर्ती में किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न न हो। समूह का कहना है कि यह शुल्क न केवल रोजगार अवसरों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता को भी कमजोर करेगा। यह मामला अमेरिका की एक संघीय अदालत में सैन फ्रांसिस्को में दायर किया गया है, और इसे लेकर कई पक्षों में चिंता जताई जा रही है कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों और समाज पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

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