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    अलवर में योजना के तहत राहत: ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 में ऋण के लिए आवेदन शुरू

    ट्रेड प्रमोशन योजना के जरिए ऋण पर ब्याज अनुदान, सूक्ष्म व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

    अलवर। राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत अब इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

    जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि योजना के तहत आवेदन एसएसओ पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य थोक और खुदरा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

    उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है। यह अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जाएगा।

    इसके अलावा योजना के तहत कई अन्य लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 वर्षों तक सीजीटीएमएसई गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। वहीं सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को व्यवसाय के बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) की छूट मिलेगी।

    ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये, एक वर्ष तक) पुनर्भरण का प्रावधान भी किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

    योजना का लाभ व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के आवेदकों को मिलेगा। हालांकि संस्थागत आवेदकों के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं। 1 से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान पाने के लिए संस्था में 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व महिला, एससी, एसटी या दिव्यांगजन वर्ग के सदस्यों के पास होना अनिवार्य है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आवेदकों ने पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज अनुदान या समान लाभ लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

    ऋण सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी अनुसूचित बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

    यह योजना राज्य में सूक्ष्म व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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