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    शराब घोटाला मामले में Anil Tuteja को SC से बेल, मिली अहम राहत

    रायपुर | छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी (शराब) घोटाला मामले में राज्य के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा को आज सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह लगातार जेल में बंद थे। देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली विशेष पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची भी शामिल रहे, ने आज इस मामले की गंभीरता से सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने टुटेजा को बेल देने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इस मामले के बाकी अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

    इन कड़े प्रतिबंधों और शर्तों पर मिली है बेल

    सर्वोच्च अदालत ने अनिल टुटेजा को राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर कई सख्त शर्तें भी आयद की हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार, जमानत की अवधि के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से बाहर रहना होगा। इसके अलावा, वह किसी भी तरह से सरकारी अधिकारियों के संपर्क में नहीं आ सकेंगे और न ही मामले से जुड़े गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि अगर इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन पाया जाता है, तो उनकी जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त (कैंसिल) कर दी जाएगी।

    रिटायर्ड आईएएस पर क्या थे गंभीर आरोप?

    जांच एजेंसी ईडी (ED) के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े और चर्चित शराब घोटाले में अनिल टुटेजा की भूमिका बेहद अहम थी। आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र और निजी शराब कारोबारियों के बीच एक सिंडिकेट (कड़ी) के रूप में काम किया, जिसके जरिए करोड़ों रुपये का अवैध कमीशन और ब्लैक मनी का लेनदेन किया गया। इस पूरे सिंडिकेट में राज्य के कई अन्य रसूखदार अधिकारियों और बड़े व्यापारियों के नाम भी उजागर हुए थे।

    लंबे समय बाद जेल की सलाखों से आएंगे बाहर

    अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ प्रशासनिक हलके का एक बेहद रसूखदार और बड़ा चेहरा रहे हैं। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण और बड़े विभागों में शीर्ष पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं। जनवरी 2024 से लगातार सलाखों के पीछे दिन काट रहे पूर्व आईएएस अधिकारी अदालती आदेश की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे।

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