मोबाइल वैन से विधिक जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को बताए अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी
कठूमर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशन एवं तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर के तत्वावधान में सोमवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठूमर और ग्राम पंचायत इसरोता में विधिक जागरूकता मोबाइल वैन के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
मोबाइल वैन के माध्यम से दी गई कानूनी जानकारी
शिविर में पैरा लीगल वॉलंटियर योगेश चौहान, दीपक कुमार एवं वीरेंद्र कुमार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन, श्रम विभाग की योजनाओं तथा आमजन के विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति किया जागरूक
पीएलवी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता, स्थायी लोक अदालत, मीडिएशन, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा अन्य कानूनी सेवाओं की भी जानकारी साझा की गई।
ग्रामीणों की शंकाओं का किया समाधान
कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों ने विभिन्न कानूनी विषयों पर सवाल पूछे, जिनका मौके पर समाधान किया गया। पीएलवी योगेश चौहान ने बताया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जिला या तालुका विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकता है।
न्याय तक पहुंच आसान बनाने की पहल
तालुका विधिक सेवा समिति का यह अभियान ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाने और न्याय प्राप्ति के लिए उपलब्ध कानूनी सुविधाओं से अवगत कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। शिविर में स्थानीय नागरिकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
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