कठूमर में झूठी शिकायत पर कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया 2500 रुपये का अर्थदंड
कठूमर। पुलिस को गुमराह कर झूठी हत्या का मुकदमा दर्ज कराने वाले एक युवक के खिलाफ कठूमर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर झूठे मुकदमों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक अलवर आईपीएस सुधीर चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका तथा वृत्ताधिकारी कठूमर राजेश कुमार (आरपीएस) के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी सुनील टांक ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने परिवादी को दोषी मानते हुए अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, परिवादी परषोतम पुत्र स्वर्गीय शिवराम, निवासी खेड़ामैदा थाना कठूमर ने अपने पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना कठूमर में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले की गहन पड़ताल की, जिसमें आरोप पूरी तरह असत्य पाए गए।
इसके बाद पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर के न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दोषी मानते हुए उस पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि झूठी शिकायत दर्ज कराना कानूनन अपराध है। इससे पुलिस का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं तथा वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में प्रभावी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
थानाधिकारी सुनील टांक ने भी आमजन से अपील की कि वे पुलिस को सही जानकारी दें और झूठी शिकायतों के माध्यम से कानून का दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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