नया सफर योजना के तहत बस और ट्रक स्वामियों को मिलेगी कर छूट, फ्यूल वाउचर समेत कई सुविधाएं
अलवर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘नया सफर योजना’ के प्रचार-प्रसार के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन कार्यालय में बैठक आयोजित की। बैठक में बस एवं ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों को योजना के लाभों और पात्रता की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवीन्द्र जोशी ने बताया कि योजना के तहत बीएस-4 एवं उससे निम्न मानकों वाले ट्रक और बसों को आधुनिक बीएस-6, इलेक्ट्रिक (ईवी) अथवा सीएनजी वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही बीएस-3 एवं उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से स्क्रैप कराने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पुराने ट्रक एवं बसों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर एवं पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट, वाहन ऋण पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत की रियायत, प्रतिमाह 4,800 रुपये के फ्यूल वाउचर, पुराने वाहन पर बकाया कर में पूर्ण छूट तथा वाहन निर्माताओं की ओर से वाहन कीमत में 8 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
परिवहन विभाग के अनुसार कार्यालय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत बीएस-4 एवं निम्न श्रेणी के 4,229 भार वाहन, 768 यात्री वाहन तथा 371 स्कूल बसों के स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीएस-4 वाहनों का विक्रय एनसीआर एवं नॉन-अटेनमेंट शहरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। स्कूल संचालकों को भी पुरानी बसों के स्थान पर नई पर्यावरण अनुकूल बसें खरीदने के लिए योजना का लाभ लेने की सलाह दी गई है।
बैठक में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ललित कुमार गुप्ता, जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश मेहता, लोक परिवहन बस यूनियन के अध्यक्ष मुरारी लाल भारद्वाज, अनिल अग्रवाल सहित बस एवं ट्रक यूनियनों के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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