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    अभ्युदय योजना से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, अनुसूचित जाति वर्ग को ऋण पर 50 हजार तक अनुदान

    अलवर में अभ्युदय योजना के तहत आवेदन शुरू, व्यवसाय शुरू करने पर मिलेगा बैंक ऋण और अनुदान

    अलवर। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों एवं समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत होने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो कम हो) तक का अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक आवेदक राजस्थान अनुजा निगम, जिला परिषद परिसर स्थित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

    परियोजना प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से बैंकों एवं बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

    इन व्यवसायों के लिए मिलेगा ऋण

    योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी, मुद्रा योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किराना दुकान, मोबाइल दुकान, टेंट हाउस, ई-मित्र केंद्र, स्टेशनरी, जनरल स्टोर, फर्नीचर दुकान, दोपहिया वाहन मरम्मत केंद्र, फल-सब्जी व्यवसाय, चर्म उद्योग, जूता निर्माण, बेकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर तथा रेडीमेड वस्त्रों की दुकान जैसे छोटे एवं मध्यम व्यवसाय भी योजना के दायरे में शामिल हैं।

    सीधे बैंक खाते में मिलेगा अनुदान

    ऋण स्वीकृत होने के बाद पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान राजस्थान अनुजा निगम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इससे लाभार्थियों पर ऋण का वित्तीय बोझ कम होगा और व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी।

    आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

    इच्छुक आवेदक कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुजा निगम, कमरा नंबर-15, जिला परिषद परिसर, अलवर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे—

    • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • जन आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक की प्रति
    • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
    • राशन कार्ड
    • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
    • पैन कार्ड
    • 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र
    • परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)

    पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित सीधे अनुजा निगम कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

    युवाओं से योजना का लाभ लेने की अपील

    अनुजा निगम ने अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों से इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।

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