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    दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

    नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म और अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करने के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

    अलवर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) मामलों की विशेष न्यायाधीश अनिता सिंदल ने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने के मामले में आरोपी अनिल गुप्ता को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि वर्ष 2015 में दर्ज प्रकरण में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। आरोप के अनुसार बाद में आरोपी उन्हीं तस्वीरों के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसका यौन शोषण करता रहा। साथ ही अश्लील तस्वीरें सामाजिक माध्यमों पर भी प्रसारित कर दीं।

    मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लगभग 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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