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    ‘डिग्री अंग खोने की भरपाई नहीं कर सकती’, मुंबई MACT का अहम फैसला

    मुंबई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए निजी बस के मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह कड़ा निर्देश दिया है कि वे सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुईं स्नेहल जांजुरणे को ब्याज सहित लगभग 3 करोड़ रुपये का मुआवजा संयुक्त और अलग-अलग रूप से अदा करें।

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