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    मिलावट के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज, 17 कारोबारियों पर 52 लाख का जुर्माना

    इंदौर| इंदौर जिले में आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा बेहद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) इंदौर, नवजीवन विजय पवार की अदालत द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाली कुल 17 व्यावसायिक फर्मों पर कुल 52 लाख रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) अधिरोपित किया गया है।

    खाद्य सुरक्षा जाँच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों द्वारा समय-समय पर बाजार से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों (सैंपल्स) की जब प्रयोगशाला में जाँच कराई गई, तो उनमें कई प्रकार की गंभीर गड़बड़ियाँ पाई गईं। इस जाँच के दौरान अमानक (घटिया स्तर की) सामग्री, मिथ्याछाप यानी उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली भ्रामक लेबलिंग (Misbranded), तथा बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण, भंडारण और विक्रय किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। इन सभी मामलों में प्रशासन द्वारा नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए दोषी फर्मों के खिलाफ यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

    विभिन्न फर्मों पर लगाया गया लाखों रुपये का जुर्माना

    न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिन प्रमुख फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है:

    • मेसर्स खाटूश्याम क्यूसिंग्स प्रा.लि.: 2.50 लाख रुपये

    • श्री सांवरिया डेयरी: 1.50 लाख रुपये

    • लाइफ लाइन पारुल फार्मेसी, मेसर्स इंक्लुजन लाइफसाइंसेस एवं फ्रीलाइफ फार्मा: कुल 7 लाख रुपये

    • न्यू रॉयल चायनीज: 50 हजार रुपये

    • वर्धमान फूड्स: 2 लाख रुपये

    • शशिकला यादव एवं राकेश श्रीवास से संबंधित प्रकरण: 5 लाख रुपये

    • किरण ट्रेडिंग कंपनी: 5 लाख रुपये

    • मेसर्स मोमेंटम हॉस्पिटैलिटी: 2.50 लाख रुपये

    • हरिओम मसाला प्राइवेट लिमिटेड: 2 लाख रुपये

    • जय श्री मर्चेंट: 1.50 लाख रुपये

    • हेल्दी हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड: विभिन्न प्रकरणों में सर्वाधिक कुल 13.50 लाख रुपये

    • नाकोड़ा नमकीन एंड स्नैक्स प्रा.लि.: 2 लाख रुपये

    • माँ कृपा दूध डेयरी: 2 लाख रुपये

    • मानस ट्रेडर्स एवं अन्य संबंधित फर्में: 5 लाख रुपये

    प्रशासन की निरंतर निगरानी और नागरिकों के लिए अपील

    इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के सख्त निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले भर में खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार औचक निरीक्षण और नमूना लेने (सैंपलिंग) की अभियानगत कार्रवाई जारी है। इस बीच, खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से भी पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बाजार से कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण तिथि (Manufacturing Date), एक्सपायरी डेट और FSSAI के लाइसेंस या पंजीकरण संबंधी विवरण की जाँच अवश्य करें, ताकि किसी भी स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके।

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