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    पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, राजस्थान में 10 कड़े प्रतिबंध लागू

    जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई कड़े और महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आ गया है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आइए जानते हैं चुनाव के मद्देनजर लागू किए गए उन प्रमुख नियमों और पाबंदियों के बारे में, जिन्हें हर नागरिक और उम्मीदवार के लिए जानना बेहद जरूरी है:

    1. सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के अवकाश पर रोक

    पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में कार्यरत सभी राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार, बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। अति आवश्यक स्थिति में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ा जा सकता है, अन्यथा अवहेलना करने पर सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    2. रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

    ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं। नियमानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, दिन के समय भी निर्धारित डेसिबल मानकों से अधिक तेज आवाज में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

    3. प्रचार वाहनों और सभाओं के लिए अनुमति अनिवार्य

    प्रचार वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा और जुलूस निकालने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति या तय समय के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रचार वाहनों का खर्च उम्मीदवार के आधिकारिक चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

    4. धारा 163 (BNSS) के तहत प्रतिबंध

    शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तलवार, लाठी या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने और उनका प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    5. चुनाव प्रचार की सीमित अवधि

    आयोग के नए नियमों के तहत सरपंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद प्रचार के लिए बेहद सीमित यानी केवल 24 घंटे का समय मिलता है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य चुनावों में होने वाले बेजा खर्च और धनबल के प्रभाव को प्रभावी रूप से रोकना है।

    6. विजयी जुलूस निकालने पर रोक

    राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जिला प्रमुख, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच समेत कोई भी विजयी जनप्रतिनिधि या उनके समर्थक जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

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    7. हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी

    संवेदनशील जिलों में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली या सभा आयोजित करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

    8. सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी

    चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, धार्मिक या जातिगत दुष्प्रचार करने वाले संदेशों या पोस्ट को साझा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बिना अनुमति किसी की निजी संपत्ति पर पोस्टर या बैनर चिपकाने पर भी रोक है।

    9. मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मोबाइल प्रतिबंधित

    मतदान के दिन पोलिंग बूथ के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी मतदाता या व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, मतदाताओं को निजी वाहनों में बिठाकर मतदान केंद्र तक लाने-le जाने की गतिविधियों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

    10. मतदान से पहले और मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ घोषित

    चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मतदान से ठीक 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन पूरे क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ (शराबबंदी) रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और अवैध शराब की बिक्री पर आबकारी विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीमें कड़ी कार्रवाई करेंगी।

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