जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें महंगे दामों पर खरीदने संबंधी शिकायत की ऑडिट व जांच करवाई जाएगी और जांच में दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें व अन्य उपकरण महंगे दामों पर नहीं खरीदे गये हैं। उपकरणों की जांच के दौरान भी उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि फिर भी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सिंह ने जानकारी दी कि डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए चार बार निविदा आमंत्रित की गई। अंतिम बार आमंत्रित निविदा पर दो फर्मों अपरा इंजीनियरिंग लिमिटेड व रीवा फार्मास्यूटिकल द्वारा आवेदन किया गया। रीवा फार्मास्यूटिकल को अधूरे दस्तावेज तथा पूर्व में शिकायतें होने के कारण अयोग्य मानते हुए अपरा इंजीनियरिंग लिमिटेड को उपकरण खरीद का टेण्डर दिया गया। इस फैसले के विरूद्ध रीवा फार्मास्यूटिकल द्वारा दो बार अपील भी की गई थी जो सुनवाई के बाद रद्द कर दी गई।
उन्होंने बताया कि पहली निविदा को कोई भी बिड़र सही नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किया गया। इसमें केवल उपकरणों के निर्माता अथवा आयातक से ही माल लेने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद 23 अगस्त 2022 को डायलिसिस मशीन आर ओ एसी एवं आईसीयू बेड की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें किसी भी बिड़र ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को तीसरी बार निविदा आमंत्रित की गई। चूंकि पूर्व की निविदा में किसी बिड़र ने रूचि नहीं ली इसलिए इस बार निर्माता, आयातक, आथोराइज्ड डीलर और वितरक चारों को आमंत्रित किया गया। इसमें डायलिसिस मशीन आर ओ, एसी, आईसीयू बेड को एक साथ जोड़ कर निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु यह बिड़ भी निरस्त हो गई।
इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनिमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे गये हैं। डायलिसिस मशीन व आर ओ सिस्टम 18 अप्रेल 2023 को खुली निविदा के माध्यम से टर्न.की आधार पर 364 डायलिसिस मशीन व 182 आरओ सिस्टम के लिए निविदा आमंत्रित की गई। आरटीपीपी एक्ट 2012 व आरटीपीपी रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाये जाने के पश्चात 04 अक्टूबरए 2023 को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि खरीदे गये उपकरणों की तकनीकी समिति द्वारा भौतिक परीक्षण, डेमो के माध्यम से उपकरणों की जांच करवाई गई एवं उपकरणों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।