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    Homeराज्यछत्तीसगढ़‘बाइज्जत बरी होने का मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई’—बघेल

    ‘बाइज्जत बरी होने का मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई’—बघेल

    रायपुर| छत्तीसगढ़ के चर्चित बिरनपुर हिंसा कांड में बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए 17 लोगों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. जिसे लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए, इसका मतलब ये नहीं हैं कि हत्या नहीं हुई.

    सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए, इसका मतलब ये नहीं हैं कि हत्या नहीं हुई – भूपेश बघेल

    कल कोर्ट ने बिरनपुर हिंसा मामलें में 17 लोगों को बरी कर दिया. जिसे लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अपराध तो घटित हुआ हैं. सवाल इस बात का हैं कि उनके पुलिस और वकील किस तरह से कोर्ट में दलील रखते हैं. ये महत्वपूर्ण बात हैं. सभी लोग बाइज्जद बरी हो गए. इसका मतलब ये नहीं हैं कि हत्या नहीं हुई हैं. कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखते हैं वो महत्वपूर्ण हैं.

    बिरनपुर हिंसा मामले में 17 आरोपी बरी

    पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में करीब तीन साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बेमेतरा जिला कोर्ट ने रहीम और ईदुल की हत्या के मामले में सभी 17 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है.

    क्या है बिरनपुर कांड?

    बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जो हिंसा में बदल गया था.
    इस हिंसा में 23 साल के भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी.
    इस दौरान गांव के कई घरों में आग भी लगा दी गई थी.
    हिंसा के दो दिन बाद 11 अप्रैल 2023 को शक्तिघाट क्षेत्र में पिता रहीम मोहम्मद (55) और पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की लाशें मिली थीं.
    क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद धारा 144 और दो सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था.
    पुलिस ने भुनेश्वर साहू की हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो केस रायपुर की CBI कोर्ट में ट्रायल के दौर में है.
    वहीं, रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

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