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    ललपुर आश्रम में गांजे की खेती का खुलासा, स्वामी शिवेन्द्रानंद पर गंभीर आरोप

    जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा तट के करीब स्थित ग्वारीघाट के ललपुर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां स्थित स्वामी शिवेन्द्रानंद रंगनाथन आश्रम के भीतर अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही थी. आश्रम परिसर के भीतर बकायदा गमलों में गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की और नशीले पौधों को जब्त कर लिया. इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर भी सतर्क हो गया है कि इस पूरे क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद, मुमकिन है कि यहां के कुछ अन्य आश्रमों या गुप्त स्थानों पर भी इस तरह से गांजे की अवैध खेती की जा रही हो, जिसे लेकर आने वाले दिनों में जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है.

    गोरखपुर सीएसपी को मिली थी मुखबिर से सटीक सूचना

    इस पूरी कार्रवाई को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) गोरखपुर, एमडी नागोतिया ने विस्तृत जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक बेहद पुख्ता और सटीक जानकारी हाथ लगी थी. सूचना में बताया गया था कि नर्मदा पंप हाउस ग्राम ललपुर के पास रहने वाले स्वामी शिवेन्द्रानंद रंगनाथन अपने आश्रम और निवास स्थान के परिसर में गैरकानूनी तरीके से मादक पदार्थ (गांजे) के पौधे लगा कर उन्हें बड़ा कर रहे हैं. इस गंभीर इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी तैयारी की और मुखबिर के बताए पते पर अचानक दबिश दे दी.

    गमलों में लगे थे 778 ग्राम वजनी पौधे, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

    जब पुलिस टीम ललपुर स्थित नर्मदा पंप हाउस के पास बने उस आश्रम में दाखिल हुई, तो वहां मौजूद व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने खुद को स्वामी शिवेन्द्रानंद रंगनाथन बताया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुखबिर से मिली सूचना और कानूनी कार्रवाई की जानकारी देते हुए पूरे आश्रम परिसर की सघन तलाशी शुरू की. इस तलाशी के दौरान पुलिस को आश्रम के भीतर अलग-अलग गमलों में लगे हुए गांजे के 4 छोटे-बड़े हरे-भरे पौधे बरामद हुए. पुलिस ने तुरंत उन पौधों को मिट्टी से अलग किया और जब उनका वजन कराया गया, तो वह कुल 778 ग्राम पाए गए. पुलिस ने गांजे के सभी पौधों को अपने कब्जे में लेकर आरोपी स्वामी के खिलाफ धारा 8 और 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले को आगे की विवेचना में ले लिया है.

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