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    SDM थप्पड़कांड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नरेश मीणा को मिली राहत

    240 दिन की जेल के बाद मिली जमानत, नरेश मीणा पहुंचे समरावता

    टोंक : राजस्थान के चर्चित समरावता SDM थप्पड़कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा को 240 दिन बाद जमानत मिलने पर सोमवार, 14 जुलाई 2025 को टोंक जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वे सीधे अपने गांव समरावता के लिए रवाना हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी। रिहाई के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया।

    क्या था पूरा मामला?

    यह विवादास्पद घटना 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के एक मतदान केंद्र पर घटी थी, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने तैनात SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद क्षेत्र में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। पुलिस ने नरेश मीणा को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। ग्रामीणों ने पुलिस पर गिरफ्तारी के दौरान अत्याचार और हिंसा का आरोप भी लगाया था।

    जमानत की कानूनी लड़ाई

    नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं 14 फरवरी और 30 मई को हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। तीसरी याचिका पर जस्टिस प्रवीर भटनागर की बेंच ने उन्हें राहत देते हुए आगजनी व उपद्रव मामले में जमानत मंजूर की। थप्पड़कांड के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

    सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया

    जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा: “सत्यमेव जयते! 240 दिन की जेल के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट ने जमानत दी है। समरावता की भूमि को नमन करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद!”

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