More
    Homeराज्यमध्यप्रदेशMP में बिजली विभाग का नया फरमान, किसानों को 10 घंटे से...

    MP में बिजली विभाग का नया फरमान, किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलेगी

    भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में किसानों (Farmers) को 10 घंटे से ज्यादा बिजली (Electricity) देने पर रोक लगा दी है, फिर भी बिजली दिया तो कर्मचारियों का वेतन कटेगा। इस आश्य का आदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी किया है। कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति होने पर अब अधिकारियों के वेतन कटौती की जाएगी।

    आदेश के मुताबिक-अगर किसी फीडर पर लगातार 2 दिन तक 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई तो संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (AE) का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। 3 दिन तक ज्यादा सप्लाई होने पर डीजीएम (DGM) का वेतन कटेगा। 7 दिन तक ज्यादा सप्लाई पर जीएम (GM) का भी वेतन काटा जाएगा। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कृषि फीडरों पर 10 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति की अनुमति है। अधिक बिजली आपूर्ति पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आदेश 3 नवंबर 2025 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा जारी किया गया है।

    बिजली विभाग के फरमान पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- क्या बिजली की प्रदेश में कमी हो गई है। यह किसान और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मध्यप्रदेश में बिजली की कमी है, कटौती हो रही है। भोपाल में तक कटौती हो रही है, गांव में भी बिजली नहीं मिल रही है। सरकार को समझना चाहिए कि 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, यह किसानों के साथ धोखा है।

     

     

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here