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    RBI के नए नियमों से IREDA, PFC, REC की राह आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को मिलेगा बढ़ावा

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉजेक्ट फाइनेंसिंग से जुड़े वित्तीय संस्थानों को लोन देने के नियमों में ढील दी है. रिजर्व बैंक की तरफ से मिली इस राहत के बाद शुक्रवार को इस सेक्टर से जुड़ी IREDA, PFC, REC जैसी कंपनियों के स्टॉक्स में जोरदार तेजी का रुख देखने को मिला. रिजर्व बैंक ने नए रेगुलेशन के तहत प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नॉर्म्स पर अंतिम निर्देश जारी किए, जिसमें कर्ज देने वाली संस्थाओं को निर्माण के अलग-अगल चरण के दौरान कमर्शियल रियल एस्टेट पर 1.25 फीसदी और कमर्शियल रियल एस्टेट-रेजिडेंशियल व अन्य पोर्टफोलियो पर 1-1 फीसदी का जनरल प्रोविजन बनाए रखने के लिए कहा है. रिजर्व बैंक के ये अंतिम निर्देश पहले जारी किए गए मसौदे के नियमों की तुलना में काफी नरम हैं. इसकी वजह से कर्ज देने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई. इससे पहले मई 2024 के मसौदा प्रस्ताव में निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पांच फीसदी प्राविजनिंग के प्रावधान का सुझाव दिया गया था.

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