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    लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ सकता है दायरा, हरियाणा कैबिनेट में आज होगा अहम फैसला

    चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिपरिषद की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा। इस योजना के तहत वर्तमान में तय की गई सालाना एक लाख रुपये तक की पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, सामाजिक विकास से जुड़े कुछ विशिष्ट मानकों के आधार पर इस आय सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव भी विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

    योजना के नियमों में बदलाव और अन्य विकास प्रस्तावों पर चर्चा

    प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि चुनने का विकल्प समाप्त करने तथा हर तीन महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने की व्यवस्था अनिवार्य करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने और प्रदेश हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी इस बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजदीप सिंह के दंडात्मक किराये को माफ करने का प्रस्ताव

    आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा आवास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजदीप सिंह को बड़ी राहत देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी कोठी पर लगाए गए 27.17 लाख रुपये के दंडात्मक (Penal) किराये को माफ करने का प्रस्ताव आधिकारिक एजेंडे में शामिल किया गया है।

    गत विधानसभा सत्र के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चंडीगढ़ के सेक्टर-7 में सरकारी आवास आवंटित किया गया था। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा करीब एक साल के अंतराल के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया था। इस दौरान, विधायक से लेकर नेता प्रतिपक्ष बनने तक की तय अवधि के बीच सरकारी आवास का निर्धारित समय से अधिक उपयोग करने के कारण उन पर 27.17 लाख रुपये का दंडात्मक किराया लगाया गया था।

    लगभग सात महीने पूर्व आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हुड्डा के कार्यालय की ओर से इस राशि को माफ किए जाने का अनुरोध किया गया था, किंतु उस समय इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। इसके अलावा, पंचकूला में स्थित सरकारी आवास को तय अवधि से अधिक समय तक उपयोग में लाने के कारण राजदीप सिंह पर लगाए गए 38.47 लाख रुपये के दंडात्मक किराये को माफ किए जाने के बिंदु पर भी आज विचार किया जाएगा।

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