More

    कोर्ट ने मानी एक्सिस बैंक की याचिका, सरवणा गोल्ड पैलेस की संपत्ति बैंक के नाम

    व्यापार: सरवणा गोल्ड पैलेस मामले में एक्सिस बैंक को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पीएमएलए कोर्ट ने एक्सिस बैंक की याचिका स्वीकार करते हुए 70 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति बैंक को सौंपने का आदेश दिया है। सरवणा गोल्ड पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से करीब 118 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। ईडी इस मामले में धन शोधन के कोण से जांच कर रही है। 

    ईडी ने जब्त की थी करोड़ों रुपये की संपत्ति
    कर्ज में हेराफेरी के आरोपों की जांच के दौरान ईडी ने सरवणा गोल्ड पैलेस की करीब 70 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया था। फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि कर्ज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए गए। इस मामले में साल 2022 में ईडी की केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।  

    क्या है मामला
    ईडी के अनुसार, सरवणा स्टोर्स और शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई से 118 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। ये कर्ज जाली दस्तावेजों के आधार पर लिया गया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर धांधली की और कर्ज की रकम को अन्य वित्तीय संस्थानों को कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया। साथ ही जिस काम की बैंक ने मंजूरी नहीं दी थी, उसके लिए कर्ज के पैसों का इस्तेमाल किया गया। ईडी के अनुसार, कर्ज की रकम से आरोपियों ने करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई, जिसमें से ईडी ने करीब 70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। अब पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बाद एक्सिस बैंक को उस संपत्ति पर अधिकार मिल गया है।

    Latest news

    Related news

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here