अब दो बीघा वाले किसान भी करा सकेंगे खेत की तारबंदी

So far 207 farmers have received approval
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खैरथल में तारबंदी योजना को लेकर किसानों का बढ़ा रुझान, अब तक 207 किसानों को मिली स्वीकृति

मनीष मिश्रा, खैरथल।
नीलगायों, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए अब जिले के किसानों में तारबंदी को लेकर रूझान तेज़ी से बढ़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा इस कार्य के लिए उपलब्ध अनुदान योजनाओं ने किसानों को बड़ी राहत दी है।

🔒 तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) विजय सिंह ने जानकारी दी कि अब दो बीघा भूमि वाले छोटे किसान भी अपने खेतों की तारबंदी करवा सकते हैं और इस पर उन्हें सरकारी सहायता मिलेगी।

🔹 सामान्य किसान को: कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000
🔹 लघु व सीमांत किसान को: 60% या अधिकतम ₹48,000, जो भी कम हो

👨‍🌾 सामुदायिक तारबंदी को भी बढ़ावा

यदि 10 किसानों का समूह मिलकर तारबंदी करवाता है और उनके पास 5 हेक्टेयर या अधिक भूमि है, तो उन्हें मिलेगा:

🔹 इकाई लागत का 70% या अधिकतम ₹56,000 प्रति कृषक
🔹 समूह में प्रत्येक कृषक के पास कम से कम 2 बीघा भूमि होना जरूरी

📜 FRA के पट्टाधारी किसानों के लिए विशेष प्रावधान

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत पट्टा प्राप्त किसानों को:

🔹 इकाई लागत का 90% या अधिकतम ₹72,000 तक अनुदान

मंदिर भूमि पर भी मिलेगा लाभ

यदि किसी मंदिर की कृषि भूमि पर पुजारी संरक्षक है और नाम निर्धारित पंजिका में है, तो वह भी अनुदान का पात्र माना जाएगा।

अब तक 207 किसानों को मिली स्वीकृति

संयुक्त निदेशक ने बताया कि अभी तक 207 किसानों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

📣 किसानों से अपील

विजय सिंह ने जिले के सभी कृषकों से अपील की कि वे तारबंदी करा कर अपनी फसलों को संरक्षित करें और विभाग की इस लाभकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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