खेती विवाद में सजा का फैसला: एडीजे कोर्ट ने चारों आरोपियों को ठहराया दोषी
अलवर। जिले में करीब 11 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश ज्योति के सोनी की अदालत ने सुनाया, जिसे पीड़ित पक्ष के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला अलवर जिले के पेड़ियाला गांव का है, जहां पीड़ित परिवार अपने खेत में कार्य कर रहा था। इसी दौरान पुराने जमीन विवाद के चलते दूसरे पक्ष के लोग हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था।
घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए 20 गवाह और 27 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने राजेश, राकेश, कमलेश और किशोर को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया।
अदालत के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत और न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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