चुनाव नामांकन को लेकर 11 नगर पालिकाओं और नगर निगम में बढ़ी हलचल, 29 और 31 अगस्त को भी जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र
अलवर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर अलवर जिले में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नगर निगम अलवर सहित जिले की नगर पालिकाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 37 अभ्यर्थियों ने 41 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि नगर निगम अलवर सहित जिले की 11 नगर पालिकाओं में विभिन्न वार्डों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। पहले दिन नगर निगम अलवर के लिए दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए।
नगर निगम अलवर के वार्ड संख्या 11 से देवेन्द्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी/निर्दलीय के रूप में तथा वार्ड संख्या 50 से ललता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
अलग-अलग निकायों में सामने आई नामांकन की तस्वीर
पहले दिन नगर पालिका बड़ौदामेव में दो अभ्यर्थियों ने दो नाम निर्देशन पत्र, गोविंदगढ़ में एक अभ्यर्थी ने एक नाम निर्देशन पत्र तथा लक्ष्मणगढ़ में आठ अभ्यर्थियों ने नौ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।
इसी प्रकार मालाखेड़ा में एक अभ्यर्थी ने दो नाम निर्देशन पत्र, राजगढ़ में 22 अभ्यर्थियों ने 24 नाम निर्देशन पत्र तथा रामगढ़ में एक अभ्यर्थी ने एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
वहीं बहादुरपुर, कठूमर, खेरली, नौगांव और थानागाजी नगर पालिका क्षेत्रों में पहले दिन कोई नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
29 और 31 अगस्त को भी दाखिल होंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। निर्धारित दिनों में नामांकन पत्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर निर्धारित तिथियों में नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, शपथपत्र, आधार कार्ड, प्रतिभूति राशि जमा कराने की रसीद, फोटो तथा आरक्षित वार्ड की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
राजनीतिक और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए अलग व्यवस्था
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिए। नामांकन पत्र में प्रस्तावक का मतदाता सूची में भाग संख्या और क्रमांक दर्ज करना जरूरी होगा।
एक व्यक्ति अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। हालांकि यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक वार्ड से नामांकन किया है तो एक वार्ड को छोड़कर अन्य वार्डों से नामांकन वापस लेना आवश्यक होगा, अन्यथा सभी नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो सकते हैं।
आरक्षित वार्ड के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनारक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं है।
नगर निगम और नगर पालिका के लिए अलग प्रतिभूति राशि
नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 6 हजार रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवार को 3 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
इसी प्रकार नगर पालिका के वार्ड पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की प्रतिभूति राशि 2 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए 1 हजार रुपये निर्धारित है।
प्रतिभूति राशि जमा कराने की रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी, जबकि मूल रसीद अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।
नामांकन में इन दस्तावेजों का रखें ध्यान
अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ आयकर विवरणी, आपराधिक प्रकरण में सजा या अपील से संबंधित दस्तावेज, स्वयं, पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण, बैंक खातों एवं ऋण संबंधी जानकारी, मोटर वाहन का विवरण और शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित सूचनाएं देनी होंगी।
नामांकन पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति, प्रतिभूति राशि की रसीद, संबंधित निकाय संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा नवीनतम चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित प्रारूप का शपथपत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नामांकन फॉर्म का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है तो नियमानुसार ‘शून्य’ अथवा ‘लागू नहीं’ अंकित किया जाए। सांख्यिकी फॉर्म भी पूर्ण रूप से भरना होगा तथा उसमें मोबाइल और व्हाट्सऐप नंबर दर्ज करना आवश्यक है।
नगर निगम के वार्डों के लिए तय किए गए नामांकन केंद्र
नगर निगम अलवर के वार्ड संख्या 1 से 13 के लिए मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 16, वार्ड 14 से 26 के लिए कमरा नंबर 32, वार्ड 27 से 39 के लिए कमरा नंबर 83, वार्ड 40 से 52 के लिए कमरा नंबर 66 तथा वार्ड 53 से 65 के लिए कमरा नंबर 78 में नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे।
नगर पालिकाओं के लिए नामांकन संबंधित नगर पालिका स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम भी हुआ स्पष्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितंबर को होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम समय सीमा 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर को प्रथम चरण, 11 सितंबर को द्वितीय चरण का मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी।
अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और नामांकन पत्र के प्रत्येक कॉलम की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही उसे जमा करें।
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