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    गिव अप अभियान: खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाने की अंतिम तिथि अब 30 जून

    खैरथल-तिजारा।
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से अपात्र व्यक्तियों को हटाने के लिए “गिव अप अभियान” ज़ोरों पर चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी ने जानकारी दी कि यह अभियान उन आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना से हटाने हेतु चलाया जा रहा है जो पात्रता के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं, ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्रजन तक पहुँच सके।

    अब 30 जून तक कर सकेंगे स्वयं नाम विलोपन

    श्री सोनी ने बताया कि जिन लाभार्थियों के पास आय का स्रोत है जैसे कि—

    • वे आयकरदाता हैं,

    • चारपहिया वाहन के स्वामी हैं,

    • सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत हैं,

    …उन्हें अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार से संपर्क कर निर्धारित फॉर्म भरकर स्वयं का नाम योजना से हटवाना होगा।

    पहले इस कार्य के लिए अंतिम तिथि 31 मई तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।

    स्वेच्छा से नाम नहीं हटाने पर होगी कानूनी कार्यवाही

    जो अपात्र लाभार्थी निर्धारित तिथि तक योजना से नाम नहीं हटवाएंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अब तक प्राप्त राशन की बाजार दर पर वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी।

    जिला रसद अधिकारी ने बताया:
    “हर सप्ताह लगभग 20 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि इसके बाद भी नाम विलोपन नहीं किया गया, तो एफआईआर सहित विधिक कार्रवाई की जाएगी।”

    निरीक्षण और अभियान की निगरानी

    जिला रसद अधिकारी स्वयं प्रति सप्ताह दो दिन क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं और हर भ्रमण में 8 से अधिक उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं।
    साथ ही प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक रोजाना कम से कम 5 दुकानों का निरीक्षण कर अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर रहे हैं एवं उन्हें योजना से ‘गिव अप’ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।


    पात्र लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना

    जिन पात्र व्यक्तियों ने ई-मित्र केंद्र पर खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन लंबित (Pending) है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर जाकर दोबारा आवेदन रि-सबमिट करें, ताकि पात्रता की पुष्टि हो सके और उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

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