तिजारा के सेशन न्यायधीश संख्या 1 ने दिया फैसला
मिशनसच न्यूज, तिजारा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 तिजारा विनोद कुमार शर्मा ने 14 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अन्य 10 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 व 148 में दोषी मानते हुए ₹2000-₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक विनयपाल यादव ने बताया कि प्रकरण वर्ष 2011 का है।
दिनांक 29 मार्च 2011 को आलमगीर पुत्र मंगली निवासी फुल्लावास, थाना तिजारा ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच वह बस स्टैंड फुल्लावास पर खड़ा था। तभी लतीफ पुत्र अब्दुल अजीज, जहीर पुत्र उमर मोहम्मद, काला पुत्र निजरू, मुस्ताक पुत्र रूजदार, होशियार पुत्र निजरू, रुकमुद्दीन पुत्र आशु, मौसम, बसीर पुत्र अलमुदिया, अकबर पुत्र अली मोहम्मद सहित अन्य लोग एक राय होकर आए और फकरू के साथ लाठी, टांचिया, जैली और कट्टे से हमला कर दिया।
आलमगीर ने छुड़ाने का प्रयास किया तो काला पुत्र निजरू ने उसके सिर में लाठी मारी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे जुनैद, हाशिम, जुम्मी आदि ने बीच-बचाव किया। हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते यह हमला किया था।
मामले की जांच के बाद थाना तिजारा पुलिस ने इकबाल, जहीर, लतीफ, होशियार, रुकमुद्दीन, बसीर, आजाद, सलीम, मौसम, जमीला, काला और मुस्ताक के विरुद्ध धारा 323, 341, 147, 148, 307 आईपीसी के तहत चालान प्रस्तुत किया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों को परीक्षित कराया तथा 28 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने
अभियुक्त इकबाल पुत्र उमर मोहम्मद एवं जहीर पुत्र उमर मोहम्मद को धारा 323, 341, 147, 148, 307 आईपीसी में दोषसिद्ध मानते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास व ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
शेष अभियुक्तों लतीफ, होशियार, रुकमुद्दीन, बसीर, आजाद, सलीम, मौसम, जमीला, काला और मुस्ताक को धारा 147 व 148 आईपीसी में दोषसिद्ध कर प्रत्येक पर ₹2000 अर्थदंड लगाया गया।
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