15 दिन पहले उप निदेशक निकाय जयपुर ने दिए थे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश। अधिकारी कर अपना रहे थे टालमटोल की नीति।
खैरथल। खैरथल में फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के टेंडर लेने वाली फर्म राज कांट्रेक्टर प्रोपराइटर पंकज राज को खैरथल नगर परिषद आयुक्त ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। 15 दिन पहले 10 जून को उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर ने खैरथल नगर परिषद को फर्जी दस्तावेज बनाकर टेंडर लेने वाली फर्म राज कांट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए थे। नगर परिषद आयुक्त उप निदेशक के आदेशों को टालमटोल नीति के तहत कार्रवाई करने बच रहे थे लेकिन बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की।
नगर परिषद खैरथल आयुक्त ने फर्म राज कांट्रेक्टर प्रोपराइटर पंकज राज को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई के आदेश 23 जून को ही निकाल दिए और मीडिया से छुपा कर रखें। बताया जा रहा है कि ब्लैकलिस्टेड की गई फर्म के पास नगर पालिका किशनगढ़ बास और कोटकासिम के अलावा अन्य विभागों के करोड़ों की राशि के टेंडर है।
यह था मामला
10 जून 2025 को उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के उप निर्देशक विनोद परोहित ने आदेश जारी कर खैरथल अधिकारी को आदेश में कहा है कि राज कांट्रेक्टर फर्म द्वारा फर्जी दस्तावेजों के एडिटिंग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करना पाया गया हैं। पत्र क्रमांक 4191 के दिनांक 23 मई 2025 के संदर्भ में दिनांक 2 जून 2025 के पत्र कमांक 862 की प्रेषित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट व उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच से स्पष्ट है चारों कार्यों की निविदाओं की शर्त संख्या 5 की पूर्ति श्रम विभाग में वैध पंजीयन का फर्म राज कांट्रेक्शन ने कूट रचित तरीके से जालसाजी कर फर्जी लाइसेंस प्रस्तुत कर कार्य आदेश प्राप्त किए जो प्रमाणित होते है।
क्योंकि यह श्रम विभाग की वेबसाइट पर राज कॉन्टैक्टर द्वारा डाउनलोड होकर प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार राज कांट्रेक्टर के पास निविदा की तिथि का वैध लाइसेंस नहीं था। और उनका श्रम विभाग में लाइसेंस 31/12/2022 कों ही कालातीत हों गया था। उक्त आवेदन उनके द्वारा श्रम विभाग में नवीनीकरण के लिए 2/12/2024 को प्रस्तुत किया गया था।