20 अगस्त तक मांगे गए आवेदन, अरावली विहार फेज-द्वितीय में पात्र परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ
अलवर। नगर विकास न्यास (यूआईटी) की ओर से घुमंतू और अर्द्धघुमंतू परिवारों के लिए निःशुल्क भूखंड और आवास आवंटन की योजना शुरू की गई है। पात्र परिवार 20 अगस्त तक आवेदन जमा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
नगर विकास न्यास की सचिव श्रीमती धाईगुडे स्नेहल नाना ने बताया कि शहर में निवास करने वाले घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और विमुक्त जातियों के आवासहीन परिवारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत अरावली विहार फेज-द्वितीय योजना में पात्र परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड और आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल उन जातियों को मिलेगा, जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचित किया गया है। पात्रता के लिए संबंधित जाति का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसे राज्य सरकार की ओर से अधिकृत राजस्व अधिकारी जारी करेंगे।
यूआईटी प्रशासन के अनुसार ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास पहले से कोई मकान या 50 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक परिवार को केवल एक बार ही निःशुल्क भूखंड अथवा आवास का लाभ दिया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूखंड या आवास का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। लाभार्थी 20 वर्षों तक भूखंड या आवास को किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित भी नहीं कर सकेगा।
नगर विकास न्यास प्रशासन ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाएं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
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