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    IIT बॉम्बे में छात्र की मौत पर विवाद, पिता की शिकायत पर प्रोफेसर के खिलाफ केस

    मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के हॉस्टल में ऊर्जा विज्ञान (एनर्जी साइंस) विभाग के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की दुखद आत्महत्या के मामले में पवई थाना पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। यह कानूनी कार्रवाई मृतक छात्र के पिता रविंद्र चक्रधर वाकोडे की लिखित शिकायत के आधार पर 19 सितंबर 2026 को दोपहर 1:39 बजे की गई।

    फैकल्टी एवं अधिकारियों के विरुद्ध अति गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

    मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) तथा 3(1)(s) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी में फैकल्टी प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला, उनके वरिष्ठ अधिकारियों तथा संस्थान के अन्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

    पिता का आरोप: विगत तीन माह से मानसिक रूप से प्रताड़ित था छात्र

    प्राथमिकी में दर्ज विवरण के अनुसार, मृतक के पिता रविंद्र वाकोडे ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनका पुत्र साहिल कक्षा 12वीं तक यवतमाल में अध्ययनरत था। इसके उपरांत वर्ष 2024-25 में उसे IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस विभाग में प्रवेश मिला था। वह प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था तथा संस्थान के हॉस्टल में रह रहा था।

    पिता के अनुसार, कुछ समय पूर्व साहिल ने परिजनों को सूचित किया था कि विगत तीन महीनों से फैकल्टी प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला द्वारा उसे कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा था। साहिल ने यह भी आशंका जताई थी कि उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दी जा रही थीं। उस समय परिजनों ने उसे समझा-बुझाकर ढांढस बंधाया था।

    18 सितंबर को संस्थान से प्राप्त हुई दुखद सूचना

    प्राथमिकी के अनुसार, 18 सितंबर 2026 की प्रातः लगभग 8 बजे साहिल की माता के पास संस्थान प्रशासन का फोन आया, जिसमें परिजनों को तत्काल हॉस्टल पहुंचने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात पवई थाना पुलिस ने भी परिजनों से संपर्क कर साहिल द्वारा अतिवादी कदम उठाए जाने की सूचना दी।

    सूचना मिलते ही परिजन 19 सितंबर की प्रातः यवतमाल से मुंबई के पवई पहुंचे और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    'प्रोफेसर व प्रशासन ने आत्महत्या हेतु किया विवश'

    मृतक के पिता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला के निरंतर मानसिक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर ही उनके पुत्र ने यह कदम उठाया। उन्होंने फैकल्टी सदस्य के साथ-साथ संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अग्रिम विवेचना मुंबई क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दी गई है।

    क्राइम ब्रांच करेगी आरोपों की गहन जांच

    क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम अब साहिल द्वारा परिजनों को दी गई जानकारियों, फैकल्टी व अधिकारियों की भूमिका, तथा घटना से पूर्व छात्र की मानसिक स्थिति व परिस्थितियों की गहनता से पड़ताल करेगी।

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