More
    Homeराजस्थानअलवरसात साल पुराने जानलेवा हमले में कोर्ट का बड़ा फैसला, पांच दोषियों...

    सात साल पुराने जानलेवा हमले में कोर्ट का बड़ा फैसला, पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा

    ट्रांसपोर्ट नगर में दो भाइयों पर हुआ था हमला, अभियोजन ने पेश किए 22 गवाह और 63 दस्तावेज

    अलवर। एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने करीब सात साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

    सरकारी अधिवक्ता अजीत कुमार यादव के अनुसार वर्ष 2019 में तुलेड़ा निवासी नवाब खां ने एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके भाई तैयब और खुर्शीद ट्रांसपोर्ट नगर में टायर की दुकान करते थे।

    रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े चार बजे 15 से 20 लोग दो वाहनों में सवार होकर दुकान पर पहुंचे थे। आरोपियों के पास लाठी, डंडे और तलवारें थीं। मौके पर पहुंचते ही दोनों भाइयों पर हमला कर दिया गया।

    हमले के दौरान खुर्शीद पर तलवार से वार किया गया। उसने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसकी एक उंगली कट गई। इसके अलावा उसके हाथ और पैर में भी गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया था।

    सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 22 गवाह पेश किए गए और 63 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी माना।

    न्यायालय ने पांचों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार वारदात की वजह आपसी रंजिश बताई गई थी।

    मिशनसच न्यूज के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप को जॉइन करें।
    https://chat.whatsapp.com/JX13MOGfl1tJUvBmQFDvB1

    अन्य खबरों के लिए देखें मिशनसच नेटवर्क

    https://missionsach.com/category/india

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here