हर गलती पर लगेगा जुर्माना
विजय यादव
मिशनसच न्यूज, अलवर। नगर निगम अलवर ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने वालों पर सख्त शिकंजा कस दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर विभिन्न प्रकार की गंदगी, कचरा फैलाने और नियमों की अनदेखी पर लगने वाले जुर्मानों की पूरी सूची जारी की है। अब सड़क, गली, सार्वजनिक स्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गंदगी फैलाने पर 100 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
घर, दुकान व प्रतिष्ठानों पर कचरा फैलाने पर जुर्माना
नगर निगम के अनुसार—
आवासीय भवनों से सड़क या गली में कचरा फेंकने पर 100 रुपये प्रतिदिन
दुकानदार द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन
होटल मालिक द्वारा कचरा फैलाने पर 2000 रुपये प्रतिदिन
औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
ठेला, ढाबा, फेरीवाले द्वारा फल-सब्जी या अन्य कचरा फैलाने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व गंदगी करने पर दंड
सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व गलियों में—
थूकने पर 200 रुपये
पेशाब करने पर 300 रुपये
पान-गुटखा थूकने पर 200 रुपये
नालियों में गंदगी डालने पर 500 रुपये
खुले में शौच करने पर 5000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
कचरा पृथक्करण नहीं करने पर कार्रवाई
घरों द्वारा गीला-सूखा कचरा अलग नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन
बल्क कचरा जनरेटर द्वारा पृथक्करण नहीं करने पर 1000 रुपये प्रतिदिन
स्वयं कम्पोस्टिंग नहीं करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
उद्यान या सार्वजनिक स्थलों में कचरा डालने पर 200 रुपये प्रतिदिन
गीले कचरे को अलग नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन
गाड़ी के बाहर कचरा फेंकने पर 200 रुपये प्रतिदिन
कचरा जलाने पर 500 रुपये प्रतिदिन
सड़क पर कचरा डालने पर 750 रुपये प्रतिदिन
दुकानदार द्वारा कचरा अलग नहीं देने पर 750 रुपये प्रतिदिन
मांस-मछली दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
सड़क व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पर भारी जुर्माना
सड़क, नाली या निगम संपत्ति में निर्माण सामग्री, मलबा, सीमेंट, पत्थर डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन
दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगाने या पेंटिंग खराब करने पर 2000 रुपये प्रतिदिन
बिना अनुमति बैनर लगाने पर 5000 रुपये प्रति फिट
अपने भवन का गंदा पानी सड़क पर छोड़ने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
नालों में सीधा गंदा पानी छोड़ने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष सख्ती
दुकानदार द्वारा निर्धारित डस्टबिन नहीं रखने पर 2000 रुपये प्रतिदिन
दुकान के बाहर कचरा या गंदा पानी फैलाने पर 1000 रुपये प्रतिदिन
मीट व मछली दुकानों द्वारा अपशिष्ट खुले में फेंकने पर 4000 रुपये प्रतिदिन
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा द्वारा कचरा बाहर फेंकने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
प्लास्टिक पर भी जुर्माना
प्लास्टिक कचरा फैलाने पर 500 रुपये प्रतिदिन
प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने पर 100 रुपये प्रतिदिन
ठोस अपशिष्ट नियमों की अवहेलना पर भारी दंड
रेजिडेंशियल सोसायटी या मार्केट द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह
गेटेड कॉलोनी पर 20 हजार से 50 हजार रुपये प्रतिमाह
होटल पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह
रेस्टोरेंट पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम अलवर ने आमजन से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों की पालना करें, कचरा पृथक्करण अपनाएं और शहर को साफ रखने में सहयोग करें, ताकि जुर्माने की कार्रवाई से बचा जा सके।
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