अलवर. उत्तर भारत में चल रही हीटवेव व प्रचंड गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इस बार मतगणना कक्षों में एसी लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर चिकित्सों की टीम भी मौजूद रहेगी। 4 जून को कला महाविद्यालय में होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल पर संपूर्ण व्यवस्था की गई है। गर्मी में किसी को कोई परेशानी नहीं हो इसे देखते हुए पानी और छाया की पूरी व्यवस्था होगी। मौजूदा समय में हीट वेव के चलते गर्मी तेज पड़ रही है। इसलिए मतगणना में आने वाले कर्मचारी और काउंटिंग एजेंट को कोई परेशानी नहीं हो। इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगाई जाएगी। इसके लिए अलग से ही कमरा आवंटित किया जा रहा है। गर्मी में अगर किसी की तबीयत बिगड जाए तो उसे तुरंत उपचार मिल सकेगा। मतगणना वाले कमरों में कर्मचारी और पोलिंग एजेंट की भीड़ रहने से ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कमरों में पंखे व कूलर तो लगाए ही जाएंगे, इसके साथ एसी लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1 जून की मध्यरात्रि से 6 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी धारा 144
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने बताया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए अलवर जिले की राजस्व सीमा में 1 जून की मध्यरात्रि से 6 जून की मध्यरात्रि तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक व रसायनिक पदार्थ व हथियार लेकर नहीं चलेगा और नहीं प्रदर्शन करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होम गार्डस एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं। वे लाठी व बैशाखी का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राइफल एसोशियन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अलवर की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी जुलूस सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एवं ना ही ध्वनि प्रसारण यन्त्रा का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यन्त्रों की अनुमति सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यूटूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। सूखा दिवस ;ड्राई डे पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना दिवस के दिन मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों, चुनाव कार्य में कार्यरत अधिकारियों.कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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